केंद्र सरकार ने पैन कार्ड यूजर के लिए जारी की नई चेतावनी

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने पैन कार्ड यूजर के लिए नई चेतावनी जारी की है। सरकार का मानना है कि, अगर आपने आधार इनरोलमेंट आईडी की मदद से पैन कार्ड हासिल किया है, तो आपको अपने आधार कार्ड को ओरिजिनल आधार कार्ड नंबर से बदल देना चाहिए। वरना आपका पैन 31 दिसंबर 2025 से काम करना बंद कर सकता है। हालांकि यह सभी आधार कार्ड यूजर के लिए नहीं है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पैन कार्ड होल्डर को 31 दिसंबर 2025 तक आधार नंबर से वेरिफाई करने का निर्देश दिया है।

आयकर विभाग को देनी होगी जानकारी
सरकारी नोटिफिकेशन की मानें, तो सभी पैन होल्डर को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार अप्लाई करने के एनरोलमेंट आईडी से पैन कार्ड लेने वाले सभी पैन होल्डर को अब अपना आधार नंबर आयकर विभाग को बताना होगा। 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसे सभी पैन कार्ड होल्डर को 31 दिसंबर 2025 तक अपनी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

जुमाने में मिल सकती है छूट
पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करने के लिए पैन-आधार लिंकिंग का मौजूदा प्रॉसेस इस्तेमाल किया जाएगा। पैन कार्ड होल्डर को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर पैन-आधार लिंकिंग प्रॉसेस को पूरा करना होगा। वैसे तो पैन-आधार लिंक करने की आखिरी डेडलाइन 30 जून 2023 थी, और अब ऐसा करने पर जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन जिन लोगों ने एनरोलमेंट आईडी से पैन लिया, उनके पास उस वक्त आधार नंबर नहीं था, इसलिए ऐसे पैन कार्ड होल्डर 2023 की समय-सीमा में लिंकिंग नहीं कर सके। ऐसे पैन कार्ड होल्डर को जुर्माने से छूट मिल सकती है।

31 दिसंबर 2025 तक आधार न देने पर क्या होगा?
टैक्समैन डॉट कॉम के वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ एडवाइजरी नवीन बाधवा की मानें, तो अगर पैन कार्ड होल्डर 31 दिसंबर 2025 तक आधार नंबर से पैन को लिंक नहीं करते हैं, तो ऐसा संभव है कि 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाए, लेकिन इसके आयकर विभाग से पूरी जानकारी हासिल हो सकती है। अगर सरकार की तरफ से पैन और आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो 1000 रुपये पेनल्टी लागू किया जा सकता है।

कैसे पैन से आधार कार्ड करें लिंक
    ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाएं और Quick Links ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
    इसके बाद आपको Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
    पैन और आधार दर्ज करें और वेरिफाई ऑप्शन पर क्लिक करें।
    इसके बाद जरूरी डिटेल दर्ज करनी होगी और लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।
    फिर मोबाइल नंबर पर दर्ज 6 अंकों के ओटीपी को दर्ज करना होगा और वैलिडेट पर क्लिक करें।

India Edge News Desk

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